लाभ के पद में आप के 20 विधायक अयोग्य
चुनाव आयोग ने लाभ का पद के मामले में दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ा झटका दिया है. 20 विधायकों के भाग्य का फैसला चुनाव आयोग ने कर लिया है. सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश की है. शुक्रवार को बैठक के बाद अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी है. आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है. आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस लाभ के पद का आरोप लगाया जा रहा है, वैसा कुछ हुआ ही नहीं है. हमारे विधायकों ने सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला और तनख्वाह का फायदा नहीं लिया है. चुनाव आयोग ने इस मामले में हमारी बात नहीं सुनी है, किसी को भी विधायक को अपनी गवाही रखने का मौका नहीं दिया है. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त एके ज्योति ने गुजरात में पीएम मोदी के अंडर में काम किया है. अब वे पीएम मोदी का कर्ज चुका रहे हैं. 23 जनवरी को उनका जन्मदिन है और सोमवार को रिटायर हो रहे हैं. इसलिए जाने से पहले सभी काम को निपटाना चाहते हैं. सौरभ ने कहा कि सोमवार के बाद ना ही मोदी जी और ना ही ब्रह्मा जी एके ज्योति को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रख सकते हैं. कांग्रेस के अजय माकन ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और केजरीवाल से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा है. AAP के इन 20 विधायकों पर है खतरा 1. प्रवीण कुमार 2. शरद कुमार 3. आदर्श शास्त्री 4. मदन लाल 5. चरण गोयल 6. सरिता सिंह 7. नरेश यादव 8. जरनैल सिंह 9. राजेश गुप्ता 10. अलका लांबा 11. नितिन त्यागी 12. संजीव झा 13. कैलाश गहलोत 14. विजेंद्र गर्ग 15. राजेश ऋषि 16. अनिल कुमार वाजपेयी 17. सोमदत्त 18. सुलबीर सिंह डाला 19. मनोज कुमार 20. अवतार सिंह
लाभ के पद में आप के 20 विधायक अयोग्य
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