हाईकोर्ट ने दिया बिछीवाडा तहसीलदार को जमीन से कब्ज़ा हटाने का 6 माह का समय | #SKRNews
राजस्थान डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में एक गंभीर मामले के अनुसार बिछीवाडा निवासी बदरा, पिता हुरजी लबाना ने बिछीवाडा एसडीएम कोर्ट में एक विवाद दर्ज कराया था। की मेरी जमीन जो की नेशनल हाईवे NH 8 के समिप स्थित है। उस पर कुछ दबंग लोगों ने अनाधिकृत रुप से कब्जा कर लिया है। और इस मामले में
पिडीत को न्याय दिया ओर कोर्ट ने बिछीवाडा तहसीलदार को अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, इस आदेश पर बिछी़वाडा तहसीलदार ने तीन लोगो को नोटिस जारी किए थे। लेकीन एसडीएम कोर्ट के आदेश को दो साल बीत जाने के बाद अब तक कार्रवाई नहीं होने पर परिवादी ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की और इस पर हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक मोड़ लिया है हाई कोर्ट के जज श्री पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने बिछीवाड़ा तहसीलदार को उक्त अतिक्रमण हटाकर 6 माह में कार्रवाई करने का आदेश दिया। इस फैसले से पीड़िता को दुबारा से उम्मीद जगी है परन्तु जब देखने वाली बात ये होगी की क्या प्रशासन हाई कोर्ट के फैसले को अमल में लाते है या फिर हाई कोर्ट के फैसले की अवमानना होती है। क्या पीड़ित के पक्ष में फैसला आने के बाद भी उसको न्याय के लिए दुबारा से लम्बा इंतजार करना पड़ेगा ? इस सारे मामले के पड़ताल की सच की रफ़्तार के सवांददाता अजित लबाना डूंगरपुर से।
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